ट्रेन छूट जाए तो उसी टिकट से दूसरी ट्रेन पकड़ सकते है ? जाने क्या कहता है रेल्वे का नियम Indian Railway Ticket Rule

Indian Railway Ticket Rule: भारत में हर दिन लाखों यात्री ट्रेनों से यात्रा करते हैं. रेलवे देश के सबसे सुलभ और किफायती यात्रा माध्यमों में से एक है, जिस कारण अधिकांश लोग यात्रा के लिए ट्रेनों को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार यात्री किसी कारणवश समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते और उनकी ट्रेन छूट जाती है.

इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ट्रेन छूटने के बाद उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन से यात्रा की जा सकती है? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि यह टिकट की श्रेणी (कैटेगरी) पर निर्भर करता है.

जनरल टिकट वालों को मिलती है थोड़ी राहत

अगर आपने जनरल कैटेगरी (Unreserved Category) का टिकट लिया है और आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आप उसी दिन किसी दूसरी ट्रेन में उसी कैटेगरी के कोच में यात्रा कर सकते हैं. जनरल टिकट में सीट आरक्षित नहीं होती, इसलिए रेलवे इसमें कुछ लचीलापन देता है.हालांकि, यह सुविधा प्रीमियम ट्रेनों पर लागू नहीं होती.

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वंदे भारत या तेजस जैसी ट्रेनों में नहीं मिलेगा दोबारा मौका

अगर आपने किसी प्रीमियम ट्रेन जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस, राजधानी या शताब्दी का टिकट लिया है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उस टिकट पर किसी अन्य ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. ऐसे मामलों में टिकट व्यर्थ हो जाता है और आपको नई ट्रेन के लिए नया टिकट खरीदना पड़ेगा.

कंफर्म रिजर्वेशन टिकट पर दूसरी ट्रेन से यात्रा नहीं मान्य

  • अगर आपके पास कंफर्म रिजर्वेशन टिकट है – चाहे वह स्लीपर, एसी या अन्य कैटेगरी का हो – और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उस टिकट पर किसी भी दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते.
  • रेलवे के नियम स्पष्ट हैं कि कंफर्म टिकट सिर्फ उसी ट्रेन के लिए वैध होता है जिसमें आपकी बुकिंग की गई हो.

बिना मान्य टिकट पर यात्रा की तो लगेगा जुर्माना

यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने के बाद भी उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में चढ़ जाता है और टीटीई (TTE) उसे पकड़ लेता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

इस स्थिति में आपको:

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  • उस ट्रेन के पूरा किराया दोबारा देना होगा
  • साथ ही जुर्माना राशि (Penalty) भी भरनी होगी
  • कुछ मामलों में जुर्माना राशि ₹250 से ₹1000 या उससे अधिक भी हो सकती है

दुर्व्यवहार या किराया न देने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

अगर कोई यात्री टीटीई से दुर्व्यवहार करता है या किराया और जुर्माना देने से इनकार करता है, तो रेलवे अधिनियम के तहत विधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है. इसमें चालान, जुर्माना या अस्थायी गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है.

वंदे भारत, तेजस में जनरल टिकट मान्य नहीं

वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट या अनरिजर्व्ड टिकट मान्य नहीं होते. ऐसे में अगर कोई यात्री जनरल टिकट लेकर इन ट्रेनों में चढ़ता है, तो उसे अनधिकृत यात्रा माना जाएगा और उस पर भी किराया + जुर्माना लगाया जाएगा.

ट्रेन छूटने पर क्या करना चाहिए?

अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन छूट गई है, तो घबराने की बजाय:

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  • रेलवे काउंटर या हेल्प डेस्क पर जाकर स्थिति की जानकारी दें
  • यदि जनरल टिकट है, तो उसी दिन की अगली ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं
  • यदि कंफर्म टिकट है, तो नया टिकट बुक करें
  • किसी भी हालत में बिना मान्य टिकट यात्रा करने से बचें

ट्रेन छूटने से जुड़े नियम जानना क्यों जरूरी है?

इन नियमों की जानकारी न होने के कारण कई यात्री:

  • जल्दबाजी में दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं
  • जुर्माना भरते हैं या विवाद में फंस जाते हैं
  • और कभी-कभी कानूनी कार्रवाई का भी सामना करते हैं
  • इसलिए हर यात्री को ये जानना जरूरी है कि उनका टिकट किस श्रेणी का है और ट्रेन छूटने की स्थिति में क्या विकल्प मौजूद हैं.

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