Public Holiday: लुधियाना पश्चिम उपचुनाव को लेकर राज्य सरकार ने 19 जून 2025 को वेतन सहित सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
औद्योगिक और निजी संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
यह अवकाश सभी प्रकार के कार्यस्थलों पर लागू होगा, जिनमें औद्योगिक संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और अन्य निजी क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कर्मचारी वोट देने से वंचित न रहे, चाहे वह किसी भी संस्थान में कार्यरत हो।
शिफ्ट में काम करने वालों को भी राहत
शिफ्ट आधारित कार्य करने वाले कर्मचारियों को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे भी वेतन सहित छुट्टी के पात्र होंगे, बशर्ते उनका नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हो। यह सुविधा उन्हें भी प्राप्त होगी जो दूरदराज क्षेत्रों में कार्यरत हैं लेकिन वोटर लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के हैं।
प्रवासी मजदूर और दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा मतदान का अधिकार
दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों, जिनका नाम इस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें भी यह अवकाश मिलेगा। यह कदम विशेष रूप से उन वर्गों के लिए राहत भरा है जो रोजाना कमाई पर निर्भर होते हैं और आमतौर पर मतदान से वंचित रह जाते हैं।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए अहम फैसला
इस निर्णय से साफ है कि चुनाव आयोग और प्रशासन लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में गंभीर है। छुट्टी देने का मकसद है कि लोग बिना किसी कार्यभार या वेतन कटौती की चिंता के मतदान केंद्र तक पहुंचें और अपने मत का प्रयोग करें। यह कदम मतदाता भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
संस्थानों को दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देश
प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वेतन सहित अवकाश का पालन अनिवार्य रूप से करें। यदि कोई संस्थान इसका उल्लंघन करता है, तो प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सभी नियोक्ताओं से अपील की गई है कि कर्मचारियों को इस दिन मतदान के लिए प्रोत्साहित करें।