Haryana Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है. हैप्पी कार्ड योजना के तहत अब हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है. यह योजना सिर्फ ₹50 में कार्ड बनवाकर शुरू की जा सकती है और पूरा परिवार इस एक कार्ड के माध्यम से इसका लाभ ले सकता है.
गुड़गांव जिले में अब तक 90% कार्ड वितरित
गुड़गांव जिले में अब तक 8,779 कार्ड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 8,027 कार्ड पात्र परिवारों को वितरित भी हो चुके हैं. अभी 752 कार्ड शेष हैं, जिनमें गुड़गांव में 441, सोहना में 70, पटौदी में 67 और बादशाहपुर में 174 कार्ड बांटे जाने हैं. यह योजना 2024 में शुरू की गई थी और अब तेजी से लागू हो रही है.
क्या है हैप्पी कार्ड योजना?
हैप्पी कार्ड योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य के अंत्योदय परिवारों को रोडवेज की बसों में साल भर में अधिकतम 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है. यह कार्ड एक साल के लिए वैध होता है और परिवार के सभी सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं.
कौन बनवा सकता है हैप्पी कार्ड? जानिए जरूरी शर्तें
हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को नीचे दी गई चार प्रमुख शर्तें पूरी करनी होंगी:
- हरियाणा का स्थायी नागरिक होना जरूरी है.
- आवेदक के पास अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए.
- परिवार पहचान पत्र (PPP) आवश्यक है.
- परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, लेकिन कार्ड प्राप्त करने के लिए बस डिपो में जाना होगा. आवेदन से पहले इन जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- अंत्योदय राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र, जिसमें सालाना आय ₹1 लाख या उससे कम हो
कहां और कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन उपलब्ध है. इच्छुक लाभार्थी हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद नजदीकी बस डिपो में कार्ड लेने जाना होता है, जहां पर सत्यापन के बाद कार्ड वितरित किया जाता है.
एक कार्ड, पूरा परिवार – साल भर का लाभ
हैप्पी कार्ड योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार कार्ड मिलने के बाद पूरा परिवार अगले एक साल तक 1000 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त में कर सकता है. यह योजना खासकर ग्रामीण, गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है.
हरियाणा सरकार की कल्याणकारी पहल
हरियाणा सरकार ने इस योजना के ज़रिए सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है. जिन लोगों के पास परिवहन के साधन नहीं हैं या जो किराया नहीं चुका सकते, वे अब सरकारी सहायता से सुरक्षित और मुफ्त यात्रा कर सकते हैं.
योजना से जुड़ें और लाभ उठाएं
अगर आप भी पात्र हैं, तो जल्दी से जल्दी आवेदन करें. यह योजना न केवल सफर को आसान बनाएगी, बल्कि परिवार के खर्चों में भी बड़ी राहत देगी. अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए नजदीकी राज्य परिवहन कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क करें.