हरियाणा में 1680 निजी स्कूलों पर ताला! शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई RTE School Admission

RTE School Admission: हरियाणा शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 1680 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. इन स्कूलों का मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) पोर्टल बंद कर दिया गया है. यह कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने राइट टू एजुकेशन (RTE) कानून के तहत खाली सीटों की जानकारी विभाग को नहीं सौंपी.

स्कूलों में रोकी गई एडमिशन प्रक्रिया

इन 1680 स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है. वर्तमान में इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लिविंग सर्टिफिकेट (Leaving Certificate) जारी किया जा रहा है, जिससे वे किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला ले सकें. विभाग का उद्देश्य है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, और वे वैध संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर सकें.

10,744 निजी स्कूलों की जांच के बाद बड़ा फैसला

शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य में मौजूद 10,744 प्राइवेट स्कूलों की जांच की है. इसी जांच के दौरान सामने आया कि 1680 स्कूलों ने RTE नियमों का पालन नहीं किया और जरूरी सूचनाएं नहीं दीं. विभाग अब इन्हें MIS पोर्टल से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया में जुटा है.

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RTE नियमों के तहत मांगी गई थी जानकारी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत हर निजी स्कूल को यह जानकारी देनी होती है कि उनके पास कितनी सीटें खाली हैं, ताकि जरूरतमंद बच्चों को उनमें दाखिला दिया जा सके. शिक्षा विभाग ने सभी 10,744 स्कूलों से यह जानकारी मांगी थी.

अधिकांश स्कूलों ने दी जानकारी, वेरिफिकेशन जारी

इस निर्देश के बाद 9064 स्कूलों ने खाली सीटों और मान्यता से जुड़े दस्तावेज जमा करवा दिए हैं. फिलहाल विभाग इन दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगा हुआ है. अब तक 6905 स्कूलों की जांच पूरी की जा चुकी है, बाकी पर कार्य प्रगति पर है.

शिक्षा विभाग का स्पष्ट रुख

विभाग का कहना है कि नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों को सरकारी पोर्टल्स पर कोई स्थान नहीं मिलेगा. साथ ही ऐसे संस्थानों में दाखिले की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और फर्जी या अनियमित संस्थानों पर रोक लगे.

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छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह

जिन अभिभावकों के बच्चे इन 1680 स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे जल्द से जल्द लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर वैध स्कूल में स्थानांतरण कराएं. बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह मार्ग प्रशस्त किया है.

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