19 जून को एक और छुट्टी घोषित, कर्मचारियों और कामगारों को मिलेगा सवेतन अवकाश Dry Day

Dry Day: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते 19 जून 2025 को वोट डालने वालों को सवेतन अवकाश मिलेगा. यह फैसला सरकार द्वारा मतदान को प्रोत्साहित करने और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

सभी कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश

इस अवकाश का लाभ औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और अन्य संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मिलेगा. इसमें शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, बशर्ते वे लुधियाना पश्चिम हलके के पंजीकृत मतदाता हों.

हलके से बाहर काम करने वाले वोटर भी होंगे पात्र

जो कर्मचारी लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं लेकिन काम किसी और क्षेत्र में करते हैं, उन्हें भी वोटिंग के लिए सवेतन अवकाश मिलेगा. यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो रोजाना काम के सिलसिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाते हैं.

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दिहाड़ी मजदूरों को भी मिलेगा छुट्टी का लाभ

इस आदेश में दैनिक वेतन भोगी यानी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि ऐसे कामगार भी 19 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और उनकी मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी.

चुनाव आयोग के आदेश के तहत लागू हुआ निर्णय

यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है. आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि वोटिंग के दिन वोटरों को किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए उन्हें काम से छूट और वेतन सहित अवकाश दिया जाए.

सवेतन अवकाश का उद्देश्य क्या है?

इस तरह के आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें. कई बार कर्मचारी केवल इसलिए वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता है या वे अवकाश नहीं ले पाते. इसलिए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वोटिंग एक बाधा नहीं, बल्कि प्राथमिकता हो.

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छुट्टी से जुड़ी शर्तें और जिम्मेदारियां

  • यह अवकाश केवल लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के वोटरों को मिलेगा.
  • कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता है.
  • संस्थानों और नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी को छुट्टी देने से वंचित न किया जाए.

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