कल 19 जून का अवकाश हुआ घोषित, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर बंद रखने का आदेश 19 June Bank Holiday

19 June Bank Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 19 जून को होने वाले उपचुनाव के चलते सभी योग्य वोटरों के लिए वेतन सहित अवकाश की घोषणा की गई है. यह निर्णय राज्य प्रशासन और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है ताकि मतदाताओं को बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके.

सभी संस्थानों में लागू होगा अवकाश

यह आदेश सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक इकाइयों, निजी कंपनियों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, और अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा. इसका मकसद है कि हर पंजीकृत मतदाता को मतदान का अधिकार सुरक्षित रूप से मिल सके.

शिफ्ट वर्करों और वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

इस व्यवस्था का दायरा केवल फुल टाइम कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वे किसी भी संस्था में कार्यरत हों, यदि वे लुधियाना पश्चिम हलके के वोटर हैं, तो वे भी अवकाश के हकदार होंगे. यही नहीं, रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी इस सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा.

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हलके के बाहर कार्यरत वोटर भी पात्र

अगर कोई कर्मचारी लुधियाना पश्चिम में पंजीकृत मतदाता है लेकिन वह किसी अन्य क्षेत्र में कार्यरत है, तब भी उसे 19 जून को छुट्टी मिलेगी. मतदान अधिकार के तहत यह कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हर वोटर को वोट डालने का पूरा मौका दिया जाए.

चुनाव में भागीदारी को प्रोत्साहन

प्रशासन का मानना है कि इस तरह की छुट्टियां चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देती हैं. जब कर्मचारियों को बिना वेतन कटौती के मतदान का समय मिलता है, तो वे अधिक उत्साह से भाग लेते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होती है.

नियोक्ताओं को दिया गया स्पष्ट निर्देश

डिप्टी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संस्थान, कंपनी या मालिक इस आदेश की अवहेलना न करे. यदि किसी कर्मचारी को वोट देने से रोका गया या छुट्टी से वंचित किया गया, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ चुनाव कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और सज़ा दोनों शामिल हो सकते हैं.

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शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध

अगर किसी कर्मचारी को इस सवैतनिक अवकाश से वंचित किया जाता है, तो वह चुनाव आयोग या जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज करा सकता है. प्रशासन ने कहा है कि सभी नियोक्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे वोट देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें.

लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम

यह व्यवस्था लोकतंत्र की मजबूती और हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा के उद्देश्य से की गई है. ऐसे फैसले सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को कार्यस्थल के कारण वोट देने से वंचित न रहना पड़े.

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