हरियाणा में इन लोगों की नही बनेगी फैमिली आइडी, जाने क्या है नया नियम Haryana Family ID

Haryana Family ID हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) बनाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. अब यदि कोई व्यक्ति नई फैमिली आईडी बनवाना चाहता है तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का स्थायी पता होना अनिवार्य कर दिया गया है. जिन लोगों के आधार कार्ड में किसी अन्य राज्य का पता है, वे अब फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.

हरियाणा में फैमिली आईडी के लिए बदले नियम

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (Family ID) को लेकर एक नया नियम लागू किया है. अब कोई भी व्यक्ति तभी फैमिली आईडी बनवा सकेगा जब उसके आधार कार्ड में हरियाणा का स्थायी पता दर्ज हो. यदि आधार में किसी अन्य राज्य का पता है, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

किन दस्तावेजों से साबित करना होगा हरियाणा का निवास?

फैमिली आईडी के लिए निवासी प्रमाणित करना अनिवार्य है. इसके लिए सरकार ने कुछ दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनमें से कम से कम एक देना अनिवार्य है:

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  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC)
  • वोटर आईडी कार्ड
  • डीएमसी (Detailed Marks Certificate)

इनमें से किसी एक दस्तावेज से यह प्रमाणित होना चाहिए कि आवेदक हरियाणा का निवासी है.

पूरी प्रक्रिया आधार से सीधे लिंक होगी

फैमिली आईडी का पूरा डेटा आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. व्यक्ति का नाम, पता और व्यक्तिगत जानकारी सीधे आधार से खींची जाएगी. अगर आधार में पता गलत है या किसी अन्य राज्य का दर्ज है, तो आईडी बनवाना संभव नहीं होगा.

पहले आधार में अपडेट करें पता, तभी बनवाएं फैमिली आईडी

सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग हरियाणा में रह रहे हैं लेकिन उनका आधार किसी और राज्य का है, उन्हें पहले अपने आधार कार्ड में हरियाणा का स्थायी पता अपडेट कराना होगा. इसके बाद ही वे फैमिली आईडी के लिए पात्र माने जाएंगे.

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बाहर से आने वालों को भी लागू होगा नियम

हरियाणा में काम करने वाले दूसरे राज्यों के लोग यदि राज्य की किसी भी सरकारी योजना या सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, तो फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य है. इसके लिए भी उन्हें पहले आधार में पता अपडेट कराना होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकृत नहीं होगा.

फैमिली आईडी पोर्टल में हो चुके हैं कई बदलाव

हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल में दो नए विकल्प जोड़े गए थे. अब सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए स्थायी पते को अनिवार्य कर दिया है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सके और व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके.

सरकारी सेवाओं का लाभ लेना है तो रखें ध्यान

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  • फैमिली आईडी अब हर सरकारी सेवा की पहली शर्त बन चुकी है.
  • अगर आपका आधार पुराना है या उसमें बाहरी राज्य का पता है, तो उसे जल्द अपडेट करवाएं.
  • सही पते के बिना आप सरकारी स्कीम, राशन, छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं.

आवेदन से पहले चेकलिस्ट

  • आधार कार्ड में हरियाणा का सही और अपडेटेड पता होना चाहिए
  • उपरोक्त में से कोई एक निवास प्रमाण दस्तावेज जरूरी
  • परिवार की सभी सदस्यों की जानकारी पूरी होनी चाहिए
  • ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है

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