tubewell connection policy: हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए ट्यूबवेल कनेक्शन स्थानांतरण से जुड़े खर्च को पूरी तरह से माफ कर दिया है. अब यदि कोई किसान अपने ट्यूबवेल कनेक्शन को मूल स्थान से 70 मीटर के दायरे में दूसरी जगह स्थानांतरित कराना चाहता है, तो उसे इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा.
पहले किसानों को चुकाने पड़ते थे 30 से 40 हजार रुपये
अब तक ट्यूबवेल कनेक्शन की स्थानांतरण प्रक्रिया में किसानों को 30 से 40 हजार रुपये तक खर्च करना पड़ता था. लेकिन अब बिजली निगम की नई गाइडलाइन के बाद यह पूरा खर्च माफ कर दिया गया है. इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.
बिजली निगम ने जारी किए नए आदेश
बिजली निगम की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ट्यूबवेल कनेक्शन का स्थानांतरण अब बिना शुल्क किया जाएगा, बशर्ते वह स्थान मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर हो. यह सुविधा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं.
किन परिस्थितियों में मिलेगा स्थानांतरण?
ट्यूबवेल कनेक्शन का स्थानांतरण तभी मान्य होगा जब:
- ट्यूबवेल फेल हो गया हो (अर्थात उसमें पानी आना बंद हो गया हो)
- भूजल में अत्यधिक लवणता की समस्या हो
- या सरकार द्वारा भूमि पर अधिग्रहण/कब्जा कर लिया गया हो
- इन स्थितियों में किसान को नया स्थान उपलब्ध कराना होगा और वह भूमि भी उसी किसान के नाम होनी चाहिए.
कौन कर सकता है आवेदन?
- ट्यूबवेल उपभोक्ता खुद आवेदन कर सकता है
- नया स्थान उसी उपभोक्ता के स्वामित्व में होना चाहिए
- उपभोक्ता को बिजली बिल का कोई बकाया नहीं होना चाहिए यानी वह डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
किसान संगठनों की थी लंबे समय से मांग
इस निर्णय के पीछे किसानों की लगातार मांग का भी बड़ा योगदान है. कई किसान संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया था कि ट्यूबवेल स्थानांतरण में लगने वाला शुल्क माफ किया जाए, क्योंकि:
- कई क्षेत्रों में सेम की समस्या (जलभराव) के कारण ट्यूबवेल फेल हो जाते हैं
- भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे ट्यूबवेल काम नहीं करते
- किसानों को मजबूरी में नई जगह ट्यूबवेल लगाना पड़ता है
सरकार ने किसानों की परेशानी को समझा
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसानों को ट्यूबवेल ट्रांसफर के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार नया कनेक्शन आसानी से स्थानांतरित करवा सकें.
बिजली निगम के निर्देश से मिलेगा लाभ
बिजली निगम की ओर से दिए गए निर्देश प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों में लागू होंगे. इस फैसले से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पहले केवल आर्थिक कारणों से स्थानांतरण नहीं करवा पाते थे.
70 मीटर तक ही मिलेगा लाभ
यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जब नया स्थान 70 मीटर के भीतर हो. यदि किसान इससे अधिक दूरी पर कनेक्शन स्थानांतरित कराना चाहता है, तो उसे नियमित शुल्क देना होगा.
किसानों को क्या करना होगा?
अपने क्षेत्रीय बिजली कार्यालय में जाकर लिखित आवेदन देना होगा
कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा (जैसे ट्यूबवेल फेल, भूमि अधिग्रहण आदि)
आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण, पुराना कनेक्शन नंबर, आदि संलग्न करना होगा