शराब पीने के लिए भी लेना पड़ता है लाइसेंस, भारत के इन शहरों में सख्त नियम Alcohol Drink License

Alcohol Drink License: अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं और कभी-कभार पार्टी या त्योहारों पर इसका सेवन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. देश के कई राज्यों में अब शराब पीने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. कुछ जगहों पर तो बिना परमिट शराब पीना कानूनन अपराध भी है.

भारत में शराब की खपत और बढ़ती सख्ती

भारत में हर दिन लगभग 5 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है, जो यह दर्शाता है कि देश में शराब कितनी बड़ी संख्या में सेवन की जाती है. लेकिन अब कई राज्य शराब पर सख्त नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. राज्य की आबकारी नीति के अनुसार, अलग-अलग नियम लागू किए गए हैं.

मुंबई, पुणे और नासिक में जरूरी है ड्रिंकिंग परमिट

महाराष्ट्र के बड़े शहरों जैसे मुंबई, पुणे और नासिक में शराब पीने के लिए ड्रिंकिंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है. यह परमिट सरकार की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. यदि आप होटल या बार में भी शराब पीते हैं, तो वहां भी यह परमिट दिखाना जरूरी होता है.

यह भी पढ़े:
यूपी में विधवा पेंशन स्कीम में बड़ा घोटाला, शादीशुदा महिलाएं भी ले रही थी पेंशन Widow Pension

गुजरात और बिहार में पूरी तरह शराबबंदी

कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है. गुजरात और बिहार में शराब पीना, रखना या ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है. हालांकि, गुजरात सरकार कुछ विशेष मामलों में परमिट देती है, जैसे कि:

  • विदेशी नागरिकों के लिए
  • चिकित्सा कारणों से
  • विशेष सरकारी अनुमति के तहत
  • लेकिन यह परमिट सीमित मात्रा और समय के लिए ही वैध होता है और इसके लिए विधिवत दस्तावेज जमा करने होते हैं.

महाराष्ट्र में ऐसे करें परमिट के लिए आवेदन

अगर आप महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए https://exciseservices.mahaonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है, वे हैं:

  • आधार कार्ड
  • उम्र प्रमाण पत्र (Age Proof)
  • पता प्रमाण पत्र (Address Proof)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परमिट की फीस और वैधता

परमिट की फीस लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करती है:

  • सालाना लाइसेंस के लिए ₹100 से ₹1000 तक का शुल्क लिया जाता है.
  • एक दिन के परमिट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹5 से ₹50 तक होती है.
  • यह परमिट डिजिटल फॉर्मेट में होता है, जिसे आप मिलने के तुरंत बाद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और होटल या बार में दिखा सकते हैं.

बिना परमिट शराब पीने पर कार्रवाई

अगर आप बिना परमिट शराब पीते पकड़े जाते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. विशेषकर ड्राय स्टेट्स जैसे गुजरात और बिहार में यह गंभीर अपराध माना जाता है. इसके तहत आपको:

यह भी पढ़े:
जुलाई महीने में होगी हरियाणा सीईटी परीक्षा, इतने दिन चलेगी परीक्षाएं CET Exam Update
  • जुर्माना
  • कानूनी नोटिस
  • यहां तक कि जेल की सजा भी हो सकती है.

शहर बदलते ही नियम भी बदलते हैं

ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राज्य की अपनी आबकारी नीति होती है. हो सकता है कि जिस राज्य में आप रहते हैं वहां परमिट की आवश्यकता न हो, लेकिन दूसरे शहर में जाते ही यह नियम लागू हो जाए. इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले स्थानीय शराब नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.

लाइसेंस की सुविधा से क्या फायदा?

  • शराब पीने का कानूनी अधिकार मिलता है.
  • होटल और बार में बिना डर के सेवन कर सकते हैं.
  • कानूनी झंझट से बचाव होता है.
  • परमिट डिजिटल और सस्ते विकल्प में उपलब्ध है.

सावधानी ही सुरक्षा है

अगर आप उन राज्यों में शराब पीने की योजना बना रहे हैं जहां परमिट अनिवार्य है, तो लाइसेंस बनवाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. इससे आप कानूनी परेशानियों से बचेंगे और बिना किसी बाधा के अपने अनुभव का आनंद ले सकेंगे.

यह भी पढ़े:
जुलाई महीने में बैंक छुट्टियों की भरमार, 13 दिन बैंक की रहेगी छुट्टी July Bank Holiday

Leave a Comment

WhatsApp Group