हाईवे किनारे घर बना रहे है सावधान, एक गलती से घर तोड़ने की आ सकती है नौबत Construction Rules Near Highway

Construction Rules Near Highway: अगर आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के पास है और आप वहां घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो रुकिए और सबसे पहले सरकारी नियमों की जानकारी जरूर ले लें. बिना अनुमति या निर्धारित दूरी की अनदेखी करने पर प्रशासन आपके निर्माण को अवैध घोषित कर सकता है और तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है.

हाईवे किनारे निर्माण पर क्यों लगते हैं नियम?

हाईवे के पास की जमीन आमतौर पर अधिक मूल्यवान मानी जाती है और अक्सर लोग सोचते हैं कि यहां घर या व्यवसाय शुरू करके लाभ कमाया जा सकता है. लेकिन बिना कानूनी स्वीकृति और निर्माण दूरी के नियमों का पालन किए बिना बनाया गया कोई भी ढांचा अवैध माना जा सकता है.

पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने बिना मंजूरी के हाईवे के नजदीक घर या दुकान बना ली और बाद में प्रशासन ने उस निर्माण को गिरा दिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ.

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घर बनाने की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए?

  • सरकार ने हाईवे के किनारे निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं:
  • ग्रामीण क्षेत्रों या कृषि भूमि पर निर्माण करना है तो हाईवे की मध्यरेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी होनी चाहिए.
  • शहरी क्षेत्रों में यह दूरी थोड़ी कम है – कम से कम 60 फीट की दूरी जरूरी है.
  • यदि कोई निर्माण 40 फीट के भीतर किया गया है, तो वह पूरी तरह अवैध माना जाएगा.
  • 40 से 75 फीट के बीच निर्माण करना है तो संबंधित विभाग से लिखित अनुमति लेना जरूरी है.

नियमों की अनदेखी पर क्या कार्रवाई होती है?

  • अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं और बिना अनुमति के निर्माण करते हैं तो आपका मकान या दुकान कभी भी गिराई जा सकती है.
    प्रशासन को कानूनी अधिकार होता है कि वह बिना लंबी प्रक्रिया या नोटिस के अवैध निर्माण हटवा दे.
  • ऐसे मामलों में किसी तरह की राहत मिलने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि निर्माण पहले से ही नियमों के खिलाफ होता है.

सेहत और सुरक्षा भी है बड़ा कारण

  • हाईवे किनारे रहने से केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी भी कई परेशानियां होती हैं.
  • लगातार चलने वाले वाहनों से ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है, जो बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर गंभीर असर डालता है.
  • सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी हाईवे के पास अधिक होती है, जिससे रहवासियों की सुरक्षा खतरे में रहती है.
  • इन्हीं कारणों से सरकार ने हाईवे किनारे निर्माण के लिए सख्त नियम तय किए हैं और इनका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

निर्माण से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

  • पहले से स्थानीय प्राधिकरण या पीडब्ल्यूडी से जानकारी लें.
  • यदि आपकी जमीन 40 से 75 फीट के बीच है, तो लिखित अनुमति जरूर लें.
  • किसी बिचौलिए पर भरोसा न करें, खुद जाकर सभी दस्तावेज चेक करें.
  • निर्माण के समय आसपास के सीमा चिन्हों की जांच करें ताकि बाद में कोई विवाद न हो.

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