Haryana PPP Merge Module: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए इसमें एक नया ‘मर्ज मॉड्यूल’ शामिल कर दिया है. इस मॉड्यूल के जरिए अब एक परिवार के कुछ या सभी सदस्य दूसरे परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित किए जा सकेंगे. यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगी और इसका मकसद सामाजिक ढांचे की जटिलताओं को सुलझाना और आमजन को सुविधा देना है.
मुख्यमंत्री ने दी मर्ज मॉड्यूल को स्वीकृति
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना को स्वीकृति मिली है. इसके तहत चार प्रकार के मर्ज विकल्प दिए गए हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों का ट्रांसफर कानूनी और सामाजिक आधार पर संभव होगा. PPP प्रणाली को लगातार अधिक नागरिक अनुकूल बनाया जा रहा है, जिससे आमजन को बेवजह की भागदौड़ न करनी पड़े.
गोद लिए गए बच्चों के लिए स्थानांतरण की सुविधा
नए प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई परिवार किसी नाबालिग को कानूनी रूप से गोद लेता है, तो उस बच्चे का नाम उसके मूल परिवार से हटाकर गोद लेने वाले परिवार के PPP में जोड़ा जा सकेगा. इसके लिए विधिवत दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और यह सुविधा सिर्फ नाबालिगों के लिए लागू होगी.
संरक्षकता के तहत भी मिलेगा ट्रांसफर विकल्प
हरियाणा PPP प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि नाबालिगों को संरक्षक के परिवार में स्थानांतरित करने की सुविधा भी दी गई है. अगर किसी बच्चे को कोर्ट या अन्य अधिकृत माध्यम से संरक्षकता में लिया गया है, तो उसे संरक्षक परिवार के PPP में शामिल किया जा सकेगा.
पूरा परिवार एक साथ बदल सकेगा पहचान पत्र
मुख्यमंत्री द्वारा पूरे परिवार के स्थानांतरण की अनुमति भी दे दी गई है. इसके तहत, एक संपूर्ण परिवार को दूसरे PPP में सामूहिक रूप से मर्ज किया जा सकता है. हालांकि, आंशिक यानी कुछ सदस्यों का ट्रांसफर इस विकल्प के तहत संभव नहीं होगा. यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में लागू होगी, जैसे पुनर्विवाह या संयुक्त परिवार में विलय की स्थिति.
विधवा महिलाओं को बड़ी राहत
विधवा महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है. अब वे अपने ससुराल या मायके किसी भी परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित हो सकती हैं. इतना ही नहीं, उनके बच्चों को भी उनके साथ स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है. यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
इन मामलों में मिलेगा बदलाव का अधिकार
नए मर्ज मॉड्यूल के अंतर्गत PPP में बदलाव की सुविधा निम्नलिखित परिस्थितियों में मिलेगी:
- नाबालिग को कानूनी रूप से गोद लेने की स्थिति में
- संरक्षकता प्राप्त नाबालिगों को संरक्षक के PPP में जोड़ने के लिए
- पूरा परिवार एक साथ दूसरे परिवार में स्थानांतरित होने की स्थिति में
- विधवा महिला एवं उसके बच्चों को माता-पिता या ससुराल में स्थानांतरित करने के लिए
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द शुरू होगा अपडेट
यह सुविधा सरकार की PPP पोर्टल पर डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी. लोगों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि वे ऑनलाइन आवेदन करके इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे. इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा.
जन कल्याण की दिशा में अहम कदम
परिवार पहचान पत्र हरियाणा की सबसे अहम योजनाओं में से एक है. इसके माध्यम से सरकार लाभार्थियों की पहचान, योजनाओं का लाभ और पारिवारिक संरचना का रिकॉर्ड रखती है. नए मर्ज मॉड्यूल से PPP का उपयोग और भी व्यावहारिक और लचीला हो गया है, जो सरकार के जन कल्याण के दृष्टिकोण को मजबूत करता है.