Dry Day: लुधियाना-पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर चार दिन के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह ड्राई डे 17 जून की शाम से शुरू होकर 19 जून की शाम तक रहेगा और फिर 23 जून को मतगणना वाले दिन भी पूर्ण रूप से लागू रहेगा. यह फैसला चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
चुनाव प्रक्रिया के चलते लिया गया निर्णय
यह आदेश लुधियाना-पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून को होने वाले उपचुनाव के चलते लिया गया है. 23 जून को मतगणना के दिन भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत, इस तरह के ड्राई डे का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना होता है.
आदेश 3 किलोमीटर के दायरे में सख्ती से लागू
आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने जानकारी दी कि ड्राई डे का आदेश लुधियाना-पश्चिम क्षेत्र सहित इसके 3 किलोमीटर के आसपास के इलाके में भी लागू रहेगा. इस दौरान किसी भी रूप में शराब की बिक्री, वितरण या सेवन अवैध माना जाएगा. यह प्रतिबंध सभी होटल, बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानों पर समान रूप से लागू होगा.
सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश
कमिश्नर ने संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. क्षेत्र की सभी शराब दुकानें, बार और रेस्टोरेंट को पहले ही नोटिस जारी कर सूचना दे दी गई है. किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
ड्राई डे की अवधि – तारीख और समय
लुधियाना-पश्चिम क्षेत्र में लागू ड्राई डे की तिथियां इस प्रकार हैं:
- 17 जून शाम 7 बजे से 19 जून शाम 6 बजे तक (मतदान से पहले और मतदान के दिन)
- 23 जून – पूरे दिन (मतगणना के दिन)
- इस दौरान शराब की किसी भी तरह की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
प्रशासन ने मांगा जनता से सहयोग
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने में सहयोग दें और ड्राई डे के आदेशों का पालन करें. साथ ही यदि किसी को शराब बिक्री या सेवन से जुड़ी कोई गड़बड़ी नजर आए, तो वह तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचित करें.