हरियाणा में श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, अब तय समय में मिलेंगी ये सुविधाएं Shop Registration

Shop Registration: हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की 10 प्रमुख सेवाओं को अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (Right to Service Act) के तहत अधिसूचित कर दिया है. इसका मकसद यह है कि श्रमिकों और संबंधित संस्थाओं को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें और फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें. मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक सेवा की अलग-अलग समयसीमा तय की गई है.

दुकान पंजीकरण की प्रक्रिया

अब दुकान पंजीकरण (Shop Registration) के लिए निर्धारित समय KYC स्टेटस पर निर्भर करेगा.

  • अगर KYC अमान्य है, तो पंजीकरण एक दिन में होगा.
  • अगर KYC मान्य है, तो यह प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी की जाएगी.
  • यह बदलाव डिजिटल सत्यापन को प्राथमिकता देने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया गया है.

ठेकेदारों और मुख्य नियोक्ता के पंजीकरण के लिए 26 दिन

जो व्यक्ति या कंपनी ठेकेदारी में कार्यरत हैं, उनके लिए अब मुख्य नियोक्ता की स्थापना, ठेकेदार का लाइसेंस पंजीकरण और नवीकरण की प्रक्रिया 26 दिन के भीतर पूरी की जाएगी. यह नियम Contract Labour (Regulation & Abolition) Act के तहत लागू होगा.

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  • कारखानों के लाइसेंस और नवीकरण की समयसीमा 45 दिन
  • Factory License (कारखाना लाइसेंस) के लिए अब एक निश्चित समयसीमा तय की गई है.
  • नया लाइसेंस या नवीकरण, दोनों 45 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से जारी किए जाएंगे.
    यह व्यवस्था विशेष रूप से उद्योगपतियों और MSMEs के लिए राहत भरी साबित होगी.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत 30 दिन में पंजीकरण
  • Bocw Act (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम) के तहत जो प्रतिष्ठान श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, उनका पंजीकरण 30 दिन में पूरा करना अनिवार्य होगा. इससे संबंधित कर्मकारों को लाभ मिलने में देर नहीं होगी.

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों का पंजीकरण 26 दिनों में

जो श्रमिक दूसरे राज्यों से आकर हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी 26 दिनों में मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा. यह Inter-State Migrant Workmen Act के प्रावधानों के तहत आएगा.

सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी समयबद्ध
हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HWB&OCWWB) के तहत आने वाले मजदूरों के लिए भी स्पष्ट समयसीमा तय की गई है:

नया पंजीकरण और नवीकरण, दोनों 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएंगे.
इससे बोर्ड की योजनाओं का लाभ समय पर श्रमिकों तक पहुंच सकेगा.

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सेवाओं के अधिसूचित होने से क्या होगा फायदा?

इन सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने से अब:

  • श्रमिकों को लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा
  • सेवाएं डेडलाइन के भीतर पूरी करना संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही होगी
  • आवेदन लंबित रहने पर जुर्माना और कार्रवाई संभव होगी
  • शिकायत निवारण तंत्र पहले से ज्यादा सशक्त होगा

हरियाणा सरकार की पहल से श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ

इस कदम से हजारों श्रमिकों, ठेकेदारों, फैक्ट्री मालिकों और बिल्डिंग निर्माण संस्थानों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ई-गवर्नेंस के तहत सेवा वितरण की गति भी तेज होगी.

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