पशुपालकों के लिए हरियाणा में बड़ी स्कीम, नई डेयरी योजना में सिर्फ आवेदन करें और पाएं 90% तक सब्सिडी Dairy Loan Scheme

Dairy Loan Scheme: हरियाणा सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है. राज्य में अब पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई डेयरी लोन स्कीम शुरू कर दी गई है. इस योजना के तहत अलग-अलग जातियों, पशु इकाइयों और फार्मिंग मॉडल के हिसाब से सब्सिडी और ब्याज माफी दी जा रही है.

महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ

इस स्कीम के तहत सामान्य जाति की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है. यदि कोई महिला एक भैंस के लिए लोन लेती है, तो उसे पूरी तरह से ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा. यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.

सामान्य जातियों के लिए भैंस पालन योजना

  • सामान्य जातियों के पशुपालकों के लिए भी योजना में कई विकल्प दिए गए हैं.
  • यदि कोई व्यक्ति चार या दस भैंसों की डेयरी यूनिट स्थापित करना चाहता है, तो उसे 25% तक सब्सिडी मिलेगी.
  • वहीं, बीस और पचास पशुओं की यूनिट के लिए भी ब्याजमुक्त लोन की व्यवस्था की गई है.

सुअर, भेड़ और बकरी पालन पर भी योजना

सामान्य जातियों के इच्छुक पशुपालकों को सूअर, भेड़ और बकरी फार्मिंग पर भी लोन दिया जाएगा. इन पर 25% सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इससे मल्टी-लाइवस्टॉक फार्मिंग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

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अनुसूचित जाति के लिए और भी बड़े फायदे

  • अनुसूचित जातियों के लिए यह योजना और भी अधिक लाभकारी है:
  • दो या तीन भैंसों की डेयरी यूनिट पर 50% सब्सिडी दी जाएगी.
  • सूअर फार्मिंग के लिए भी 50% सब्सिडी का प्रावधान है.
  • सबसे अधिक सब्सिडी भेड़ और बकरी फार्मिंग पर है, जहां 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी.

पोल्ट्री (मुर्गी पालन) के लिए मुफ्त योजना

पशुपालन में पोल्ट्री फार्मिंग भी एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है. इस योजना के तहत किसी भी जाति का पशुपालक अब सरल पोर्टल (SARAL Portal) पर जाकर पोल्ट्री मुर्गों के लिए मुफ्त आवेदन कर सकता है. इसमें भी शासन द्वारा सहायता दी जाएगी.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेजों को तैयार रखना होगा:

  • फैमिली ID
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पैन कार्ड
  • बैंक से एनओसी (No Objection Certificate)
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • इन दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करना अनिवार्य होगा.

आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल जानकारी

लाभार्थी योजना के लिए सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.in/) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखें और सही जानकारी भरें.

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