रेल्वे स्टेशन पर पार्किंग नियमों में बदलाव, केवल 8 मिनट तक मुफ्त रहेगी पार्किंग Railway Parking Rule

Railway Parking Rule नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों और वाहनों के लिए 25 जून 2025 से एक बड़ी व्यवस्था लागू की गई है. नॉर्दर्न रेलवे ने पार्किंग नियमों में बदलाव कर स्टेशन परिसर को अधिक सुचारू और भीड़ मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया है. इसके तहत ट्रैफिक फ्लो को बेहतर, यात्रियों को आरामदायक पिकअप-ड्रॉप अनुभव और अव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया गया है.

स्टेशन पर मिलेगी 8 मिनट तक फ्री पार्किंग सुविधा

नए नियम के तहत, स्टेशन पर आने वाले सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों को 8 मिनट तक मुफ्त पार्किंग की सुविधा दी जाएगी. अगर कोई व्यक्ति किसी यात्री को छोड़ने या लेने के लिए आता है और वह 8 मिनट के भीतर स्टेशन छोड़ देता है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा.

समय से ज्यादा रुके तो देना होगा जुर्माना

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 8 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने वाले वाहनों को तय शुल्क देना होगा. नॉर्दर्न रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नई पार्किंग फीस स्ट्रक्चर साझा की है:

यह भी पढ़े:
भारत के 3 सबसे भरोसेमंद बैंक कौनसे है, इन बैंकों में सुरक्षित है आपका पैसा Secure Bank
  • 8 से 15 मिनट रुकने पर: ₹50
  • 15 से 30 मिनट रुकने पर: ₹200
  • 30 मिनट से अधिक रुकने पर: ₹500

यह नियम सभी प्रकार के वाहनों, जैसे निजी कार, कैब और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर समान रूप से लागू होगा.

कैब चालकों को भी मिलेगी छूट, लेकिन शर्त के साथ

पहले स्टेशन पर कैब चालकों को पिकअप और ड्रॉप के लिए चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें भी 8 मिनट की छूट दी गई है. हालांकि, अगर कैब 8 मिनट से ज्यादा समय स्टेशन पर बिताती है, तो पार्किंग फीस देनी होगी.

वाहन सीधे पिकअप लेन में नहीं खड़े कर सकेंगे

अब से, यात्रियों को लेने के लिए आने वाले वाहन सीधे पिकअप लेन में नहीं रुक सकेंगे. उन्हें सामान्य या VIP पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी होगी. वहां से तय शुल्क अदा करके यात्री को लेना होगा. रेलवे ने तीन लेन व्यवस्था तैयार की है, जो केवल यात्रियों को छोड़ने के लिए निर्धारित है. इस सिस्टम से स्टेशन पर ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्री भी जल्दी से स्टेशन में प्रवेश या निकास कर सकेंगे.

यह भी पढ़े:
3 लाख से ज्यादा इनकम परिवारों की बल्ले बल्ले , हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान Chirayu Ayushman Bharat Yojana

बुजुर्ग या भारी सामान के साथ भी लगेगा शुल्क

अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग यात्री या भारी सामान के साथ आता है और उसे ज्यादा समय स्टेशन परिसर में लग जाता है, तो वह भी इस शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत आएगा. ऐसे मामलों में रेलवे ने सलाह दी है कि लोग सामान्य या VIP पार्किंग का इस्तेमाल करें, ताकि बिना किसी जल्दबाजी के वे यात्री को छोड़ या ले सकें.

अजमेरी गेट साइड पर लागू होगी व्यवस्था

रेलवे द्वारा लागू की जा रही यह नई व्यवस्था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड पर मुख्य रूप से लागू की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि यात्रियों को एक बेहतर अनुभव भी मिलेगा.

भीड़ नियंत्रण और सुविधा के लिए जरूरी कदम

रेलवे का यह कदम स्टेशन पर बढ़ती भीड़, अव्यवस्था और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निपटने की दिशा में एक व्यावहारिक पहल मानी जा रही है. नए नियम यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्धता और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.

यह भी पढ़े:
28 और 29 जून की छुट्टी का ऐलान, बढ़ती गर्मी के कारण लिया बड़ा फैसला Samrala market closure

क्या करें और क्या न करें – यात्रियों के लिए जरूरी गाइड

  • स्टेशन पर केवल आवश्यक समय तक ही रुकें
  • 8 मिनट से ज्यादा रुकने की स्थिति में शुल्क देने को तैयार रहें
  • कैब, निजी वाहन सभी पर समान नियम लागू
  • बुजुर्ग या विशेष परिस्थितियों में VIP पार्किंग का उपयोग करें
  • पार्किंग लेन में नियमों का पालन करें, अनावश्यक रुकावट न बनाएं

Leave a Comment

WhatsApp Group