पहली क्लास के दाखिले के नियमों में हुआ बदलाव, अब इस उम्र से पहले पहले नहीं मिलेगा एडमिशन 1st Class Admission Rule

1st Class Admission Rule: हरियाणा सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्कूलों में दाखिले से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा पहली (Class 1 Admission) में दाखिला उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी उम्र 6 साल या उससे अधिक होगी. शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रमुखों और प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

अब पहली कक्षा में 6 साल की उम्र अनिवार्य

हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 को बच्चे की आयु 6 वर्ष पूरी होना अनिवार्य है. यदि किसी बच्चे की उम्र इस तारीख को पूरी नहीं होती, तो 6 महीने तक की छूट दी जा सकती है, लेकिन यह छूट RTE एक्ट 2009 के नियम-10 के तहत मान्य होगी.

पहले से पढ़ रहे बच्चों को राहत

नया नियम केवल नए दाखिला लेने वाले बच्चों पर ही लागू होगा. पहले से स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर यह नियम लागू नहीं किया जाएगा. यानी जिन बच्चों ने पूर्व निर्धारित आयु सीमा में दाखिला ले लिया है, उनके शैक्षणिक सत्र में कोई बदलाव नहीं होगा.

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कम उम्र के बच्चों को भी मिलेगा अवसर

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे वर्तमान में नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी में पढ़ रहे हैं, और 2025 में पहली कक्षा में जाने वाले हैं, उनकी अधूरी उम्र के कारण उन्हें एक साल पीछे नहीं किया जाएगा. ऐसे बच्चों को भी कक्षा 1 में दाखिला दिया जा सकेगा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बदलाव

यह नया नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें बच्चों की शिक्षा की शुरुआत उपयुक्त उम्र पर करने पर जोर दिया गया है. NEP 2020 के तहत कक्षा 1 में दाखिले के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों की मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक तैयारी को बेहतर बनाया जा सके.

स्कूलों को दिए गए स्पष्ट निर्देश

हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कक्षा पहली में दाखिले से पहले बच्चे की आयु की जांच अनिवार्य रूप से की जाए. साथ ही स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जो बच्चे नियम के अनुसार योग्य हैं, उनका ही दाखिला किया जाए.

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छूट की सीमा और शर्तें

अगर बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल नहीं हुई है, तो अधिकतम 6 महीने तक की छूट दी जा सकती है. इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर 2019 तक जन्मे बच्चे भी कक्षा पहली में दाखिले के लिए पात्र माने जाएंगे. लेकिन यह छूट केवल RTE नियमों के तहत सही दस्तावेजों के साथ दी जाएगी.

निजी स्कूलों पर भी लागू होंगे नियम

यह निर्देश सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के सभी निजी स्कूलों पर भी यह नियम समान रूप से लागू होगा. यदि कोई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं करता, तो शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है.

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