हरियाणा के इस जिले में ड्राई डे घोषित, 2 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें 2 Days Dry Day

2 Days Dry Day: हरियाणा के सिरसा जिले में कालांवाली नगर पालिका आम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने एक अहम अधिसूचना जारी की है. इसके तहत जिले में दो दिन के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. यह फैसला शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उठाया गया सख्त कदम

राज्य चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 15 जून को कालांवाली नगर पालिका चुनाव का मतदान होगा. चुनाव में किसी भी प्रकार की अशांति या कानून व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए मतदान से ठीक पहले क्षेत्र में ड्राई डे लागू रहेगा. यह निर्णय चुनाव से 48 घंटे पहले, यानि 13 जून की शाम से लागू होगा.

ड्राई डे के दौरान शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध

अधिसूचना के अनुसार, ड्राई डे की अवधि में न केवल शराब की खुलेआम बिक्री, बल्कि किसी भी होटल, बार या सार्वजनिक स्थल पर शराब परोसने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी. यह प्रतिबंध मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा. इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक:

  • नामांकन प्रक्रिया: 10 जून से शुरू होगी
  • मतदान की तारीख: 15 जून 2025
  • मतगणना (अगर पुनर्मतदान नहीं हुआ): 30 जून 2025, सुबह 11 बजे से
  • इस कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कड़ी तैयारियां की जा रही हैं.

ड्राई डे का मकसद

प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है—चुनाव से पहले और मतदान के दौरान क्षेत्र में शांति, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे. शराब की वजह से किसी तरह का विवाद, झगड़ा या वोटरों को प्रभावित करने के प्रयास को रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी माना गया है.

शराब पर प्रतिबंध का असर

हरियाणा में चुनावों के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध कोई नया कदम नहीं है, लेकिन सिरसा में यह फैसला इस बार विशेष रूप से कालांवाली नगर पालिका चुनाव के लिए लिया गया है. इस तरह के प्रतिबंधों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मतदाता बिना किसी दबाव या प्रभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें.

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उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अधिसूचना में यह भी साफ कर दिया गया है कि ड्राई डे के दौरान कोई भी दुकानदार, होटल या व्यक्ति शराब बेचते या परोसते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उसकी लाइसेंस रद्द करने तक की सिफारिश की जा सकती है.

मतदाताओं और व्यापारियों के लिए चेतावनी

प्रशासन की ओर से स्थानीय नागरिकों और व्यवसायियों को पहले ही सूचना दे दी गई है ताकि समय रहते जरूरी व्यवस्थाएं की जा सकें. शराब विक्रेताओं को खास तौर पर ड्राई डे का पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके.

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