First Class Admission: हरियाणा सरकार ने शासकीय और निजी स्कूलों में कक्षा पहली में दाखिले को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 से केवल वही बच्चे कक्षा 1 में दाखिला पा सकेंगे जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष या उससे अधिक होगी. यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लिया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के मानसिक विकास को मजबूत करना है.
6 साल की उम्र जरूरी, लेकिन मिलेगी 6 महीने की छूट
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 तक बच्चे की उम्र 6 साल पूरी होना अनिवार्य है. हालांकि, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 10 के तहत अधिकतम 6 महीने की छूट दी जा सकती है. यानी यदि किसी बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 5.5 साल है, तो उसे भी दाखिले की अनुमति दी जा सकती है.
पहले से पढ़ रहे बच्चों पर नहीं होगा असर
यह नया नियम सिर्फ नए दाखिले के लिए लागू होगा. जो बच्चे पहले से ही किसी विद्यालय में कक्षा नर्सरी या किंडरगार्टन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी ऐसे बच्चों को अगले शैक्षणिक स्तर पर प्रोन्नति दी जाती रहेगी.
कम उम्र के बच्चों को भी मिलेगा दाखिला, नहीं होगी रोक
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 को 6 साल की आयु पूरी नहीं करने वाले बच्चों को कक्षा पहली में दाखिला देने से रोका नहीं जाएगा. स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे बच्चों को एडमिशन देने से इंकार न करें और उन्हें पूरा एक साल पीछे न करें. यह फैसला बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असर
यह निर्णय NEP 2020 के तहत लिया गया है, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज के लिए 5 साल की स्कूली व्यवस्था (3 साल प्री-प्राइमरी + 2 साल कक्षा 1 और 2) का प्रावधान किया गया है. इस नीति का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब बच्चा कक्षा पहली में प्रवेश करे, तो वह मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हो.
शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए निर्देश
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्राचार्यों और प्रभारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भेज दिए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए किसी भी योग्य बच्चे को दाखिले से वंचित न किया जाए.
क्या बदल जाएगा आपके बच्चे की स्कूली योजना में?
यदि आप अपने बच्चे को 2025-26 सत्र में पहली कक्षा में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि उसकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को कम से कम 6 साल होनी चाहिए. अगर उम्र थोड़ी कम है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेज़ों के साथ छूट का लाभ लिया जा सकता है.