Haryana Old Vehicle Ban: देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे हरियाणा-यूपी के एनसीआर क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले ओवरएज वाहनों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राज्यों को 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों की पहचान कर उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली में लागू हो चुका है फ्यूल बैन
- 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा.
- 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण पाबंदी
- ऐसे वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम (Automatic Number Plate Recognition) लगा दिया गया है
- पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्ती की कार्यवाही की जाएगी
- हरियाणा के तीन जिलों में 1 नवंबर से लागू होगा नियम
- अब यह नियम NCR के अन्य हिस्सों में भी विस्तार पा रहा है.
- 1 नवंबर 2025 से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिलों में भी फ्यूल बैन लागू हो जाएगा
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिलों में भी यही नियम लागू होगा
- 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध लगेगा
पूरे हरियाणा में 27 लाख ओवरएज वाहन चिन्हित
पर्यावरण विभाग के अनुसार, हरियाणा में इस समय 27 लाख से ज्यादा ओवरएज वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं
- ये वाहन प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में गिने जाते हैं
- विभाग द्वारा नियमित जांच के दौरान कई वाहनों को जब्त किया जा चुका है
- अब आने वाले दिनों में विशेष राज्यव्यापी अभियान चलाकर इन्हें सड़कों से हटाया जाएगा
कैसे की जाएगी पुराने वाहनों की पहचान?
- ANPR सिस्टम के अलावा CCTV कैमरों और अन्य स्मार्ट तकनीकों का सहारा लिया जाएगा.
- मुख्य सड़कों पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
- फ्यूल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली से पुराने वाहनों की जांच होगी
- फर्जी रजिस्ट्रेशन या चालान से बचने के लिए तकनीकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा
पेट्रोल पंपों को दिए गए सख्त निर्देश
- CAQM ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई पेट्रोल पंप नियमों का उल्लंघन करता है,
- तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी
- नियमों की निगरानी के लिए स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की टीमों को तैनात किया जाएगा
- पहले से संवेदनशील माने गए पंपों की पहचान कर वहां अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है
ANPR सिस्टम की समयसीमा और क्रियान्वयन
- दिल्ली में ANPR सिस्टम 30 जून 2025 तक सभी पेट्रोल पंपों पर लागू हो चुका है
- हरियाणा और यूपी के पांच बड़े जिलों में 31 अक्टूबर 2025 तक लागू करना अनिवार्य है
- NCR के बाकी हिस्सों में 31 मार्च 2026 तक सभी पंपों पर सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?
- दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है.
- सबसे बड़ी चुनौती है पुराने वाहनों से होने वाला धुआं और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन
- सरकार का मकसद है कि पुराने, अनफिट और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर पर्यावरण संतुलन बहाल किया जाए
- नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने ओवरएज वाहनों को स्वयं स्क्रैप करवा दें, ताकि जब्ती से बचा जा सके
अब क्या करें वाहन मालिक?
- यदि आपकी गाड़ी की उम्र 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) से अधिक हो चुकी है, तो
- उसे रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैपिंग के लिए भेजें
- पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) और वैध रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें
- नियमों की अनदेखी करने पर आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है