सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों की हुई मौज, सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान Govt Employee Benifits

Govt Employee Benifits: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दो बड़े फैसलों की घोषणा की है, जिनसे उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलने वाली है. ये फैसले न केवल वर्तमान कर्मचारियों को राहत देंगे बल्कि सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों के लिए भी सहायता का माध्यम बनेंगे.

सेवा के दौरान मौत पर अब मिलेगा दो साल तक सरकारी आवास

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में संशोधन कर दिया गया है. इस संशोधन के तहत, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को दो साल तक सरकारी आवास की सुविधा दी जाएगी.

परिवार चाहे तो इस अवधि के दौरान सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके सरकारी मकान में रह सकता है या फिर उसे दो साल तक हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलेगा. यह प्रावधान उन परिवारों के लिए राहत भरा होगा जो अचानक आय के स्रोत को खोने के बाद आवास संकट से जूझते हैं.

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आगाज़, एक अगस्त से होगी लागू

दूसरा बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने पेंशन व्यवस्था को लेकर लिया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और यह 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी.

यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती हुए हैं और वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत आते हैं. इससे लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

25 साल नौकरी पर मिलेगा रिटायरमेंट से पहले की सैलरी का 50% पेंशन

मुख्यमंत्री के अनुसार, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा.

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यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो यह पेंशन उनके परिवार को भी मिलेगी, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक स्थिरता मिल सकेगी.

न्यूनतम पेंशन की गारंटी

सैनी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक समय तक सेवा में रहे हैं, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी. इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनकी वेतन श्रेणी कम है और रिटायरमेंट के बाद सीमित आय के साधन होते हैं.

कर्मचारी को मिलेगा अपनी पेंशन योजना चुनने का अधिकार

सरकार के इन फैसलों में सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों को अपने हिसाब से UPS या मौजूदा NPS में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी. इससे उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के अनुरूप बेहतर विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा.

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कर्मचारियों और परिवारों को मिलेगी डबल सुरक्षा

इन फैसलों के बाद यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार अब सरकारी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है. आवास और पेंशन जैसी सुविधाएं जहां नौकरी के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगी, वहीं सेवा के बाद जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए रखेंगी.

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