दिल्ली मेट्रो में कितनी शराब ले जा सकते है, जाने क्या कहता है मेट्रो का नियम Delhi Metro alcohol rule

Delhi Metro alcohol rule: दिल्ली मेट्रो में एक युवक के शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को नियमों को दोहराने पर मजबूर कर दिया है.

डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो ट्रेन में खाना खाना और किसी भी प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है. इसके तहत मेट्रो में शराब पीना भी सख्त वर्जित है. हालांकि, नियमों के मुताबिक यात्री सीलबंद शराब की सीमित मात्रा के साथ सफर कर सकते हैं.

क्या मेट्रो में शराब ले जाना वैध है?

सीलबंद बोतलों पर है अनुमति, खुली बोतल पर कार्रवाई तय दिल्ली मेट्रो के नियमों के अनुसार यात्री दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सख्त शर्तें लागू हैं. सबसे पहली बात, बोतलें पूरी तरह सीलबंद होनी चाहिए.

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अगर कोई यात्री खुली बोतल के साथ पकड़ा गया या तय मात्रा से अधिक शराब ले जा रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

यात्री को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस राज्य की सीमा में यात्रा कर रहे हैं, वहां की आबकारी नीति के अनुसार बोतलों की संख्या और मात्रा वैध हो.

राज्य दर राज्य बदलते हैं शराब नियम

NCR के हर राज्य की है अपनी आबकारी नीति दिल्ली मेट्रो न केवल राजधानी में बल्कि एनसीआर के अन्य शहरों – नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी संचालित होती है. ऐसे में यदि यात्री दिल्ली से चढ़ते हैं और गाजियाबाद या नोएडा की ओर जाते हैं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के शराब नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

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उदाहरण के तौर पर, अगर दिल्ली से कोई यात्री 2 बोतलें लेकर चढ़ता है और नोएडा की ओर जाता है, और यदि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बोतल ले जाने की अनुमति है, तो दूसरी बोतल नियम उल्लंघन मानी जाएगी.

कितनी मात्रा की शराब ले जाना वैध?

डीएमआरसी के अनुसार निर्धारित मापदंड DMRC ने साफ किया है कि शराब की 2 बोतलें ही ले जाना वैध है, बशर्ते वे इन मापदंडों में आती हों:

  • 250 मिलीलीटर
  • 500 मिलीलीटर
  • 750 मिलीलीटर
  • इसके साथ ही, भारतीय आबकारी कानून में जो सामान्य शब्द प्रचलित हैं जैसे:
  • फुल (750ml)
  • आधा (375ml)
  • चौथाई (180ml)
  • पौआ, खंभा जैसे स्थानीय नामों के अनुसार भी नियम लागू होते हैं.

ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अगर कोई यात्री तय मात्रा से अधिक बोतल लेकर यात्रा करता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल या ₹500 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

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शराब पीते वीडियो पर मचा बवाल, DMRC ने दी सफाई

सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन जरूरी सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक युवक मेट्रो के भीतर शराब पीते हुए नजर आता है. इस वीडियो को लेकर डीएमआरसी ने निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि मेट्रो एक सार्वजनिक परिवहन माध्यम है और इसमें इस तरह की गतिविधियां गंभीर अपराध मानी जाएंगी.

CCTV फुटेज और यात्री शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. DMRC ने लोगों से अपील की है कि वे मेट्रो में सफर के दौरान अनुशासन बनाए रखें और नियमों का पालन करें.

मेट्रो में सफर करते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • जानिए क्या करना है वैध और क्या है सख्त वर्जित
    मेट्रो में खाना, पीना, धूम्रपान, शराब पीना सख्त मना है
  • आप दो सीलबंद शराब की बोतलें ही ले जा सकते हैं
  • शराब की बोतलें खुली नहीं होनी चाहिए
  • यात्रा करते समय राज्य के शराब कानूनों का ध्यान रखें
  • नियम तोड़ने पर हो सकती है जेल या जुर्माना
  • मेट्रो में अशोभनीय व्यवहार, वीडियो बनाना या शेयर करना भी दंडनीय अपराध है

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