Dry Day: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने तीन दिनों के लिए ड्राई डे घोषित किया है, जिससे इस अवधि में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध 17 जून की शाम 7 बजे से 19 जून शाम 6 बजे तक लागू रहेगा, साथ ही मतगणना वाले दिन 23 जून को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
तीन किलोमीटर दायरे तक लागू रहेगा ड्राई डे आदेश
पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल लुधियाना पश्चिम क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उसके तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों पर भी लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
शांतिपूर्ण मतदान के लिए सख्त निगरानी
कमिश्नर जोरवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की सख्ती से निगरानी की जाए. आबकारी विभाग की टीमें क्षेत्र में भ्रमण कर किसी भी अवैध शराब वितरण या सेवन की गतिविधियों पर नजर रखेंगी.
उपचुनाव की मुख्य तारीखें
लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए मतदान 19 जून को होगा और मतगणना 23 जून को निर्धारित है. प्रशासन ने इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए ही ड्राई डे लागू किया है.
निष्पक्ष चुनाव के लिए शराब प्रतिबंध को जरूरी बताया गया
प्रशासन का कहना है कि मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और प्रभावित-रहित बनाने के लिए शराब पर रोक जरूरी है. इससे मतदाता निर्भय होकर मतदान में हिस्सा ले सकेंगे, और किसी भी प्रकार का प्रलोभन या दबाव समाप्त किया जा सकेगा.
चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत लिया गया फैसला
यह फैसला निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है, जिनके अनुसार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पहले और मतगणना वाले दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है. इससे वोटरों को लुभाने के किसी भी प्रयास पर लगाम लगती है.
व्यापारियों और नागरिकों के लिए सख्त चेतावनी
सरकार ने शराब विक्रेताओं, होटल और बार मालिकों को समय से पहले सूचित कर दिया है कि वे निर्धारित अवधि में संचालन बंद रखें. साथ ही आम नागरिकों को भी आगाह किया गया है कि वे इस दौरान शराब न खरीदें और न ही उसका सेवन करें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.