19 जून को इस जिले में छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे स्कूल,कॉलेज,बैंक और दफ्तर Paid Holiday

Paid Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने 19 जून 2025 (बुधवार) को मतदान दिवस के रूप में वेतन सहित अवकाश घोषित किया है. यह निर्णय वोटरों की सहूलियत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.

सभी निजी और औद्योगिक संस्थानों पर लागू होगा आदेश

यह अवकाश सिर्फ सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है. सभी औद्योगिक संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और अन्य निजी संस्थान भी इस आदेश के दायरे में आएंगे. यहां तक कि शिफ्ट आधारित काम करने वाले कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी.

हलके से बाहर काम करने वाले भी पात्र

सरकार के निर्देश के अनुसार, वे सभी कर्मचारी जो लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं. लेकिन कार्यस्थल किसी अन्य क्षेत्र में है, उन्हें भी 19 जून को वेतन सहित अवकाश मिलेगा. यह सुविधा उन मतदाताओं को भी दी जाएगी जो दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं.

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रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी मिलेगा छुट्टी का लाभ

दैनिक वेतन भोगी श्रमिक जो अक्सर चुनाव के दिन काम से नहीं हट पाते. उनके लिए भी यह आदेश लागू होगा. मतलब यह कि चुनाव के दिन वोट डालने पर भी उनकी दिहाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह व्यवस्था प्रत्येक मतदाता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर सुनिश्चित करती है.

मतदान में भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल

राज्य सरकार का यह कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाने और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. अक्सर देखा गया है कि निजी क्षेत्र और दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक मतदान के दिन छुट्टी नहीं ले पाते. जिससे उनका वोटिंग राइट व्यावहारिक रूप से प्रभावित होता है. इस बार सरकार ने यह बाधा दूर करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए हैं.

निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार निर्णय

यह फैसला भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है. जिसमें कहा गया है कि चुनाव वाले दिन प्रत्येक योग्य मतदाता को सुविधा दी जाए ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके. लुधियाना उपचुनाव को निष्पक्ष और सफल बनाने के लिए यह आदेश प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाएगा.

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छुट्टी के बावजूद रहेगा वेतन

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवकाश को सवैतनिक अवकाश माना जाएगा. यानी चाहे कर्मचारी किसी सरकारी कार्यालय में काम करता हो. किसी फैक्ट्री में दुकान में या अन्य निजी संस्थान में—उसे इस छुट्टी का पूरा वेतन मिलेगा.

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