Notification For Schools: जिले में मौजूद सभी निजी प्री-प्राइमरी विंग/संस्थाएं/प्ले-वे स्कूलों को अब अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस संबंध में जिला प्रोग्राम अधिकारी अनुपिया सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास और प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है. सरकार ने इस क्षेत्र में काम कर रही निजी संस्थाओं को रजिस्टर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
सरकार की नई पहल
पंजाब सरकार अब अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन सेक्टर को संगठित और नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठा रही है. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, इस क्षेत्र में कार्यरत प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों और प्री-प्राइमरी संस्थाओं को विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है. बल्कि बच्चों की सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए भी है.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए तय की गई शुल्क राशि
रजिस्ट्रेशन करवाने वाले संस्थानों से प्रति वर्ष ₹5000 की रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की जाएगी. यह फीस वार्षिक रिन्यूअल के रूप में देनी होगी, यानी हर साल रजिस्ट्रेशन को नवीनीकृत कराना अनिवार्य होगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्राइवेट संस्थाएं तय मानकों पर लगातार बनी रहें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलती रहें.
रजिस्ट्रेशन न करवाने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रोग्राम अधिकारी अनुपिया सिंह ने यह भी साफ किया कि अगर कोई संस्था निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, तो संबंधित विभाग को कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी. पहले संस्थानों को निर्धारित मापदंड पूरे करने के लिए समय दिया जाएगा. उसके बावजूद अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.
सभी निजी प्ले-वे स्कूलों की होगी जांच
जिले के अधीन आने वाले सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी सरकारी मापदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं. जांच के दौरान अगर कोई भी संस्था तय शैक्षणिक, स्वास्थ्य, या संरचनात्मक मानकों को पूरा नहीं करती, तो उन्हें पहले समय देकर सुधार के लिए कहा जाएगा. यदि फिर भी संस्था निर्देशों का पालन नहीं करती तो विभाग के पास कड़ी कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा.
रजिस्ट्रेशन के लिए कहां से प्राप्त करें फॉर्म?
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग ने आवश्यक फॉर्म और दिशा-निर्देश सार्वजनिक कर दिए हैं. इच्छुक संस्थाएं अनुलग्नक-1 फॉर्म और अन्य जरूरी हिदायतें जिला मोगा के किसी भी सीडीपीओ (CDPO) कार्यालय या जिला प्रोग्राम अधिकारी के दफ्तर से प्राप्त कर सकती हैं.
कहां से मिल सकती है ज्यादा जानकारी?
इस प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए, संस्थाएं अपने ब्लॉक स्तर के सीडीपीओ कार्यालय या जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं. यह कदम सरकार की ओर से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सशक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सरकार का लक्ष्य
पंजाब सरकार का यह निर्णय इस दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम है, जो बचपन की नींव को मजबूत करने की सोच को दर्शाता है. यह निर्णय केवल शैक्षिक मानकों को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को एक सुरक्षित, अनुकूल और गुणवत्ता युक्त शिक्षा वातावरण देने की दिशा में प्रभावी साबित हो सकता है.