प्रदूषण फेल वाहनों का अलग से कटेगा चालान, परिवहन विभाग ने तय की चालान राशि Traffic Challan Rule

Traffic Challan Rule: वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है. अब अगर आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) अद्यतन नहीं है, तो चालान की राशि गाड़ी के प्रकार पर निर्भर करेगी. केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत अब सभी वाहनों के लिए एक समान नहीं, बल्कि दोपहिया, तिपहिया, हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए अलग-अलग जुर्माना राशि तय की गई है.

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती

परिवहन विभाग के सचिव द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि यह नया कदम प्रदूषण नियंत्रण और सड़कों पर स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है. इससे वाहन मालिकों को समय पर प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट कराने की आदत डाले जाने की भी उम्मीद है.

पहले सभी वाहनों पर एक जैसा फाइन लगता था

पहले स्थिति यह थी कि कोई भी वाहन हो, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपये का चालान कटता था. अब परिवहन विभाग ने वाहनों की श्रेणियों के अनुसार जुर्माना तय किया है, जिससे नियमों का पालन करवाने में ज्यादा पारदर्शिता और संतुलन लाया जा सकेगा.

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जानिए अब किस गाड़ी पर कितना जुर्माना लगेगा

प्रथम और द्वितीय अपराध के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है:

दोपहिया वाहन:

  • प्रथम अपराध: ₹1,000
  • द्वितीय अपराध: ₹1,500
  • तिपहिया वाहन:
  • प्रथम अपराध: ₹1,500
  • द्वितीय अपराध: ₹2,000
  • हल्के मोटर वाहन (LMV):
  • प्रथम अपराध: ₹2,000
  • द्वितीय अपराध: ₹3,000
  • मध्यम मोटर वाहन (MMV):
  • प्रथम अपराध: ₹3,000
  • द्वितीय अपराध: ₹4,000
  • भारी मोटर वाहन (HMV):
  • प्रथम अपराध: ₹5,000
  • द्वितीय अपराध: ₹10,000
  • अन्य सभी श्रेणियों के वाहन:
  • प्रथम अपराध: ₹1,500
  • द्वितीय अपराध: ₹2,000

दूसरा चालान अब तुरंत नहीं, 7 दिन बाद होगा लागू

नए निर्देशों के मुताबिक यदि कोई वाहन पहली बार चालान का शिकार होता है, तो उसके दूसरे चालान की कार्रवाई 7 दिन बाद से ही की जा सकेगी. इससे वाहन मालिकों को समय मिल सकेगा प्रमाण पत्र अपडेट कराने का, और उन्हें एक ही गलती पर दो बार जुर्माना भुगतने से राहत मिलेगी.

वाहन चालकों को मिली राहत

अब तक की व्यवस्था में एक बार चालान कटने के बाद, तुरंत दोबारा चालान काटे जाने का जोखिम बना रहता था. लेकिन अब प्रथम चालान की तिथि से सात दिन की मोहलत दी गई है, ताकि वाहन मालिक जल्द से जल्द PUC अपडेट करा सकें और दोहरी कार्रवाई से बच सकें.

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प्रशासन की अपील – समय पर करवाएं PUC अपडेट

प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि “अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र समय पर अपडेट कराएं, ताकि न केवल जुर्माने से बच सकें, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी भागीदार बनें.”

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