Bank License Cancel: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लखनऊ स्थित HCBL को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने और भविष्य में लाभ कमाने की संभावना न होने के कारण यह बड़ा कदम उठाया गया है. आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक ने 19 मई 2025 की शाम से कामकाज बंद कर दिया है.
बैंक बंद, परिसमापक की नियुक्ति का प्रस्ताव
RBI ने उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयक से अनुरोध किया है कि वे HCBL बैंक को पूर्ण रूप से बंद करें और एक परिसमापक नियुक्त करें, जो बैंक की परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान की प्रक्रिया पूरी करेगा.
5 लाख रुपये तक के जमा पर मिलेगा बीमा कवर
बैंक बंद होने के बाद खाताधारकों को राहत देते हुए आरबीआई ने बताया कि प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि बीमा दावे के रूप में प्राप्त होगी.
आरबीआई के अनुसार, बैंक के कुल 98.69% जमाकर्ता पूरी तरह से बीमित राशि के पात्र हैं. DICGC ने अब तक ₹21.24 करोड़ की बीमित राशि का भुगतान 31 जनवरी 2025 तक पहले ही कर दिया है.
बैंकिंग विनियमन का पालन करने में विफल रहा बैंक
RBI ने स्पष्ट किया कि HCBL सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कई धाराओं का पालन करने में विफल रहा. इसके चलते बैंक का आगे काम करना जमाकर्ताओं के हित में नहीं माना गया और लाइसेंस रद्द कर दिया गया.
बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद, निकासी पर भी रोक
लाइसेंस रद्द होने के साथ ही HCBL बैंक को किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया गया है. इसमें नए जमा लेने, पुराने जमा लौटाने और किसी प्रकार की निकासी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.
क्या करें खाताधारक? जानिए आगे की प्रक्रिया
यदि आप HCBL बैंक के खाताधारक हैं, तो आपको अपनी जमा राशि के बीमा दावे के लिए DICGC के माध्यम से प्रक्रिया को पूरा करना होगा. बैंक प्रशासन और परिसमापक की ओर से निर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे खाताधारक अपनी बीमित राशि का दावा कर सकें.