1 जुलाई से PAN बनवाने के नियम बदलेंगे! इस डॉक्युमेंट के बिना नहीं मिलेगा नया पैन PAN Aadhaar Linking Deadline

PAN Aadhaar Linking Deadline: अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. यह निर्देश सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने जारी किया है. इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और टैक्स फाइलिंग को अधिक पारदर्शी बनाना है.

मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए भी नया नियम

जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उनके लिए भी एक बड़ी जानकारी है. अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसे 31 दिसंबर 2025 तक जरूर करवा लें. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय (Invalid) घोषित कर दिया जाएगा.

क्यों अनिवार्य हुआ आधार?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, आधार आधारित वेरिफिकेशन से न सिर्फ टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता आएगी, बल्कि फर्जी पैन कार्ड और टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगी. पहले कई मामलों में पाया गया कि कुछ लोग दूसरों के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे थे या GST रजिस्ट्रेशन में फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे.

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इसी को रोकने के लिए अब पैन कार्ड बनवाने या चलाने के लिए आधार से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है.

अभी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चलते हैं?

फिलहाल, आप नाम, जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) या कोई वैकल्पिक पहचान पत्र देकर पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन 1 जुलाई 2025 के बाद से केवल आधार कार्ड के जरिए ही पहचान सत्यापन किया जाएगा.

डिजिटल इंडिया के तहत उठाया गया कदम

इस फैसले को डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा माना जा रहा है. सरकार चाहती है कि हर नागरिक की पहचान का एक ही भरोसेमंद स्रोत हो और वह आधार कार्ड है. इससे न सिर्फ टैक्स पेयर की जिम्मेदारी तय होगी, बल्कि सिस्टम में फर्जीवाड़े के मामलों में भी गिरावट आएगी.

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PAN 2.0 से क्या मिलेगा नया?

इनकम टैक्स विभाग अब PAN 2.0 नाम की एक नई प्रणाली शुरू करने जा रहा है. इसका मकसद है पैन और टैन (TAN) सिस्टम को एकीकृत और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना. इस सिस्टम के तहत:

  • पुराने पैन कार्ड वैध रहेंगे, दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी
  • पैन और टैन से जुड़े सारे काम डिजिटली और आसान तरीके से हो सकेंगे
  • यूजर फ्रेंडली इंटरफेस से टैक्स भरने का अनुभव बेहतर होगा

पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी?

इनकम टैक्स विभाग ने कई मामलों में देखा है कि कुछ लोग कई पैन कार्ड का उपयोग करके टैक्स चोरी कर रहे हैं. GST फ्रॉड में भी फर्जी पैन कार्ड के जरिए फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाए गए. इसे रोकने के लिए अब हर पैन कार्ड का आधार से जुड़ा होना जरूरी है.

लिंक न करने पर क्या होगा?

अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक नहीं करता, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. निष्क्रिय पैन से:

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  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे
  • बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय कार्यों में अड़चन आएगी
  • आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है
  • मोबाइल से नाम बदलने तक… घर बैठे होगा आधार अपडेट

साथ ही, अब UIDAI ने एक नया मोबाइल ऐप लाने की योजना बनाई है जिससे लोग घर बैठे आधार से जुड़ी जानकारियां जैसे नाम, फोन नंबर आदि अपडेट कर सकेंगे. यह प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी सरल और सुविधाजनक होगी.

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