इन गाड़ियों का पूरे भारत में नही लगता टोल टैक्स, टोल प्लाजा पर मिलती है पूरी छूट Toll free vehicles

Toll free vehicles: भारत में टोल प्लाज़ा पर लगने वाला शुल्क हर वाहन चालक की जेब पर असर डालता है, लेकिन अब कुछ विशेष परिस्थितियों में टोल टैक्स से पूरी छूट मिल सकती है. यह राहत उन लोगों के लिए खास है जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं.

इन खास परिस्थितियों में मिलती है टोल छूट

सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों को टोल टैक्स से मुक्त करने का निर्णय लिया है. इसके लिए स्पष्ट नियम और पात्रता की शर्तें तय की गई हैं, ताकि सुविधा का दुरुपयोग न हो.

टोल टैक्स से छूट पाने वाली प्रमुख श्रेणियाँ:

  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के काफिले
  • रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले वाहन
  • एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहन
  • विदेशी राजनयिक वाहनों
  • राष्ट्रीय आपदा राहत कार्य में लगे वाहन
  • अन्य विशेष रूप से सरकारी मान्यता प्राप्त वाहनों को भी यह छूट मिलती है

टोल छूट के लिए जरूरी दस्तावेज

टोल शुल्क से छूट पाने के लिए कुछ दस्तावेज़ों की अनिवार्यता है, ताकि केवल योग्य व्यक्ति ही लाभ ले सकें.

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अनिवार्य दस्तावेज़ों की सूची:

  • वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)
  • सरकारी पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)
  • सरकारी अनुमति पत्र या विशेष स्थिति प्रमाण
  • वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस
  • आपातकालीन सेवा प्रमाण पत्र (जैसे अस्पताल या फायर डिपार्टमेंट से)

रक्षा मंत्रालय से जारी पास

विदेशी राजनयिकों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की प्रतियां

छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया

चरणप्रक्रियासमय सीमाप्राधिकरण
दस्तावेज़ जमा करनाRC, पहचान पत्रतुरंतटोल अधिकारी
सत्यापनआधार, सरकारी पत्र3-5 दिनस्थानीय प्रशासन
अनुमोदनविशेष पत्र5 दिनसंबंधित विभाग
छूट का लाभ उठानाड्राइविंग लाइसेंस सहिततुरंतटोल गेट
आपातकालीन अनुमतिप्रमाण पत्रतुरंतसंबंधित सेवा विभाग

सरकार ने टोल छूट की प्रक्रिया को सरल बनाया है, लेकिन सभी चरणों का पालन आवश्यक है.

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ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से मिल सकती है छूट

टोल छूट के लिए आप तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
  • टोल प्लाज़ा पर दस्तावेज़ दिखाकर
  • स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय में जाकर
  • विशेष नियमों का ध्यान रखें, वरना हो सकता है जुर्माना
  • छूट केवल पात्र वाहनों पर लागू होगी
  • दस्तावेज़ वैध और अद्यतन होने चाहिए
  • किसी भी तरह की गलत जानकारी या दुरुपयोग पर जुर्माना लग सकता है
  • विशेष अनुमति केवल सीमित अवधि तक ही मान्य होती है

आपातकालीन स्थिति में विशेष प्राथमिकता

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और राहत कार्य में लगे वाहनों को तत्काल टोल छूट मिलती है, बशर्ते कि वे मान्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करें.

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  • सेवा दस्तावेज़ प्रक्रिया प्राधिकरण
  • एम्बुलेंस आपातकालीन प्रमाण तुरंत अस्पताल
  • फायर ब्रिगेड सेवा प्रमाण पत्र तुरंत फायर स्टेशन
  • पुलिस सेवा पहचान पत्र तुरंत स्थानीय थाना
  • रक्षा रक्षा पास तुरंत रक्षा मंत्रालय
  • राजनयिक पासपोर्ट तुरंत विदेश मंत्रालय

टोल छूट के फायदे

  • यात्रा खर्च में कमी आती है
  • आपात सेवाओं की तेजी से आवाजाही संभव होती है
  • सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है
  • राष्ट्रीय आपदाओं के समय राहत कार्यों की रफ्तार बढ़ती है

छूट के लिए आवेदन कैसे करें?

  • फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
  • स्थानीय टोल या प्रशासनिक कार्यालय में जमा करें
  • स्थिति की जानकारी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा का प्रयोग करें
  • अनुमोदन मिलने के बाद टोल प्लाज़ा पर छूट का लाभ उठाएं

टोल छूट के पात्र वाहनों की श्रेणियां:

  • सरकारी पदाधिकारियों के वाहन
  • रक्षा व आपातकालीन सेवाओं के वाहन
  • विदेशी दूतावासों के वाहन
  • राहत कार्य में लगे वाहनों को विशेष प्राथमिकता मिलती है

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