1 July Rule Change: जुलाई का महीना हर बार की तरह इस बार भी कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने जा रहा है। 1 जुलाई 2025 से रेलवे टिकट बुकिंग, पैन कार्ड, जीएसटी, गैस सिलेंडर के दाम और बैंकिंग सेवाओं में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का असर आपकी दैनिक जरूरतों, खर्चों और सुविधाओं पर सीधा पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नए नियमों से पहले ही अपडेट हो जाएं।
कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव
हर महीने की तरह 1 जुलाई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी।
फिलहाल दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर ₹1,723.50 में मिल रहा है।
इस बार कीमतों में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे रेस्टोरेंट्स और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सकती है।
पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार अनिवार्य
1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
अब तक किसी भी वैध पहचान पत्र से पैन कार्ड बनाया जा सकता था, लेकिन अब आधार ही एकमात्र जरिया होगा।
जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 तक आधार रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन से आधार लिंक करना अनिवार्य होगा।
अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव
रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर अहम बदलाव किए हैं।
अब IRCTC वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट सिर्फ वही यात्री बुक कर सकेंगे जिनका आधार पहले से वेरिफाइड है।
इसके अलावा, 15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगाई जा सके।
अधिकृत एजेंटों पर समयबद्ध रोक
रेलवे ने यह भी फैसला किया है कि अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।
AC क्लास के टिकट सुबह 10:00 से 10:30 तक एजेंट नहीं बुक कर पाएंगे।
नॉन-AC क्लास के लिए सुबह 11:00 से 11:30 तक रोक लागू होगी।
यह बदलाव 15 जुलाई से लागू होगा और इससे सामान्य यात्रियों को प्राथमिकता देने की कोशिश की जाएगी।
रेल किराया बढ़ सकता है कुछ पैसे
- 1 जुलाई से रेल किराए में मामूली वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार: - नॉन-एसी क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और
- एसी क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है।
इससे सरकार को FY 2025-26 के शेष समय में लगभग ₹700 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।
जीएसटी फॉर्म में एडिट की सुविधा खत्म
GSTN ने 1 जुलाई 2025 से GSTR-3B फॉर्म में बदलाव की अनुमति बंद कर दी है।
अब करदाता GSTR-1 या IFF में दर्ज डिटेल्स के आधार पर मिलने वाले ऑटो-फिल्ड GSTR-3B को एडिट नहीं कर पाएंगे।
इस बदलाव का मकसद सटीक टैक्स रिपोर्टिंग और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना है।
HDFC क्रेडिट कार्ड पर नया चार्ज सिस्टम
HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए चार्ज और रिवॉर्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है।
अब यदि ग्राहक:
- ₹10,000 से ज्यादा वॉलेट में पैसा डालते हैं,
- ₹50,000 से अधिक का यूटिलिटी बिल भरते हैं, या
- ₹10,000 से अधिक का ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजेक्शन करते हैं,
तो उन पर 1% का शुल्क लगेगा।
यह शुल्क हर महीने अधिकतम ₹4,999 तक सीमित रहेगा।
इस बार ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी
- इस साल ITR फाइलिंग को लेकर बड़ी राहत दी गई है।
- CBDT ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।
- इस बदलाव का कारण ITR फॉर्म्स में किए गए नए संशोधन बताए गए हैं।
- अब वित्त वर्ष 2024-25 और मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म भरने में ज्यादा समय मिलेगा।