Public Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के तहत 19 जून 2025 को मतदान के दिन बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सभी योग्य मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश देने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय उन लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा जो प्राइवेट या औद्योगिक संस्थानों, दुकानों, व्यवसायों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं.
सवेतन अवकाश का आदेश सभी संस्थानों पर लागू
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, वेतन सहित अवकाश का प्रावधान हर उस कर्मचारी पर लागू होगा जो लुधियाना पश्चिम क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता है, चाहे वह सरकारी, निजी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य किसी संस्थान में कार्यरत हो.
शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी भी होंगे शामिल
इस फैसले में शिफ्ट आधारित काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है. यदि कोई कर्मचारी रात या दिन की शिफ्ट में कार्य करता है, तो उसे मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश मिलेगा और उस दिन का वेतन भी काटा नहीं जाएगा.
बाहरी संस्थानों में काम करने वाले मतदाता भी लाभार्थी
ऐसे मतदाता जो लुधियाना पश्चिम हलके के निवासी हैं लेकिन किसी अन्य शहर या क्षेत्र के संस्थान में कार्यरत हैं, वे भी इस सवेतन अवकाश के अधिकार के दायरे में आएंगे. यानी उन्हें भी चुनाव के दिन छुट्टी मिलेगी, चाहे उनकी नौकरी कहीं भी हो.
दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को भी मिलेगा अधिकार
यह व्यवस्था केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर भी लागू होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हर योग्य मतदाता को वोट देने के लिए सवेतन छुट्टी दी जाएगी, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.
मतदाताओं से की गई जागरूकता की अपील
प्रशासन ने सभी संस्थानों, दुकानों और उद्यमों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को 19 जून को मतदान के लिए पर्याप्त समय दें और सुनिश्चित करें कि उनका वेतन न काटा जाए. साथ ही नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और मतदान जरूर करें.