Public Holiday: लुधियाना जिले में 19 जून (गुरुवार) को उपचुनाव के दिन सभी योग्य मतदाताओं को वेतन सहित छुट्टी दी जाएगी. यह निर्णय लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला चुनाव अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन द्वारा लिया गया है.
सरकारी ही नहीं, निजी कर्मचारियों को भी मिलेगा अवकाश
इस छुट्टी का लाभ केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे निजी कंपनियों, दुकानों, फैक्ट्रियों और उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं जो लुधियाना पश्चिम क्षेत्र के मतदाता हैं. डिप्टी कमिश्नर ने साफ कहा कि यह कानूनी अधिकार है और कोई भी नियोक्ता इसे नकार नहीं सकता.
वेतन में कटौती की कोई अनुमति नहीं, उल्लंघन पर कार्रवाई तय
हिमांशु जैन ने चेतावनी दी कि यदि कोई संस्थान या कंपनी इस आदेश की अवहेलना करता है — मतदाता को छुट्टी नहीं देता या वेतन काटता है, तो उसके खिलाफ चुनाव कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना और सज़ा दोनों शामिल हो सकते हैं.
मतदाता अधिकार की रक्षा के लिए सख्त प्रशासन
डिप्टी कमिश्नर ने दोहराया कि मतदान का अधिकार नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. यदि कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी को लेकर समस्या का सामना करता है, तो वह चुनाव विभाग या उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकता है.
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार होगी निगरानी
चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान हेतु अनुकूल वातावरण और अवकाश मिलेगा. इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करना.
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की दिशा में कदम
यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इससे न केवल कर्मचारियों को अधिकार मिलेगा, बल्कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा. प्रशासन का यह प्रयास लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगा.
मतदाताओं के लिए प्रशासन का संदेश
- 19 जून को मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी
- यह अवकाश वेतन सहित होगा, कोई कटौती नहीं की जा सकती
- छुट्टी न देने पर संस्थानों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
- किसी भी शिकायत के लिए चुनाव विभाग या उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें