छुट्टी के दिन काम करने पर मिलेगी एक्स्ट्रा छुट्टी, ग्रुप C-D के कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा Employee Holiday

Employee Holiday: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी और डी वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक नया नियम लागू किया है. अब अगर कोई कर्मचारी रविवार, राष्ट्रीय अवकाश या अन्य छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर आता है, तो वह अगले एक महीने के भीतर किसी भी दिन छुट्टी (Compensatory Off) ले सकेगा. यह आदेश सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा.

कॉम्प ऑफ को लेकर ये हैं शर्तें

नई अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि किसी भी स्थिति में कॉम्प ऑफ अधिकतम 16 दिन से ज्यादा नहीं होंगे. अगर कोई कर्मचारी तय समय (1 माह) के भीतर यह अवकाश नहीं लेता है, तो कॉम्प ऑफ स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके अलावा यदि उस छुट्टी के बदले में वित्तीय प्रोत्साहन (Incentive) पहले ही मिल चुका है या मिलने वाला है, तो कॉम्प ऑफ का लाभ नहीं दिया जाएगा.

महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक छुट्टियों की सौगात

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में किए गए संशोधन के तहत अब नियमित महिला कर्मचारियों को साल में 25 कैजुअल लीव दी जाएंगी. इससे पहले यह संख्या 20 थी. सरकार ने इसे बढ़ाकर महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

यह भी पढ़े:
शुक्रवार शाम को सोने चांदी में गिरावट, जाने 22 और 24 कैरेट सोने का भाव Sone Ka Bhav

नियुक्ति की तारीख के अनुसार छुट्टियों की गणना

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्ति की तारीख के आधार पर छुट्टियों की संख्या अलग-अलग होगी:

  • 30 जून से पहले नियुक्त महिला कर्मचारी: 25 दिन, पुरुष: 10 दिन
  • 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला: 12 दिन, पुरुष: 5 दिन
  • 30 सितंबर के बाद नियुक्त महिला: 6 दिन, पुरुष: 2 दिन
  • 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला: 3 दिन, पुरुष: 1 दिन
  • 10-20 साल की सेवा वालों को मिलेंगे विशेष लाभ
  • पुरुष कर्मचारियों की सेवा अवधि के अनुसार भी अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश निर्धारित किए गए हैं:
  • 10 साल की सेवा पूरी करने पर: 10 दिन
  • 10 से 20 साल के बीच सेवा: 15 दिन
  • 20 साल से अधिक सेवा पर: 20 दिन
  • जिस वर्ष कर्मचारी 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, उसी साल से उसे यह बढ़े हुए अवकाश मिलेंगे.

मृत कर्मचारी के परिवार को मिलेगा किराया भत्ता

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार:

  • या तो दो साल तक किराया भत्ता (House Rent Allowance) ले सकता है
  • या दो साल के लिए सरकारी आवास में सामान्य लाइसेंस शुल्क देकर रह सकता है
  • हालांकि यदि परिवार दो साल से पहले आवास खाली करता है, तो शेष समय के लिए कोई किराया भत्ता नहीं मिलेगा.

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अनुबंध में एक महीने का विस्तार

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मियों को राहत मिलेगी और सेवाएं बिना रुकावट जारी रहेंगी.

यह भी पढ़े:
मुंबई से दिल्ली तक घर खरीदना मुश्किल, लग्जरी फ्लैट की EMI चुकाना बना पहाड़ Property Rate Hike

CET परीक्षा 2025 को लेकर सीएम का निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक कर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित की जाए.

भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरियां दी हैं, जिससे युवाओं में विश्वास बढ़ा है. सरकार का उद्देश्य है कि CET परीक्षा भी उसी पारदर्शिता के साथ हो, जिससे योग्य उम्मीदवारों को रोजगार मिल सके.

13.5 लाख से अधिक युवाओं ने भरा आवेदन

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने जुलाई महीने में CET परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर ली है. अब तक 13.5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है. परीक्षा की तिथि की घोषणा इसी सप्ताह होने की संभावना है.

यह भी पढ़े:
CNG-LNG स्टेशनों पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पूरे देश में लागू होगा ‘वन नेशन वन टैरिफ’ PNGRB Action Plan

Leave a Comment

WhatsApp Group